मोदी 3.0 की पहली GST Council Meeting आज; ऑनलाइन गेमिंग, फर्टिलाइजर समेत इन मुद्दों पर चर्चा
GST Council Meeting: मोदी सरकार 3.0 की पहली जीएसटी काउंसिल बैठक आज होने वाली है. इस बैठक में ऑनलाइन गेमिंग, फर्टिलाइजर जैसे प्रोडक्ट्स पर टैक्स रेट को लेकर विचार संभव है.
GST Council Meeting Today: मोदी सरकार 3.0 की पहली जीएसटी काउंसिल बैठक आज होने वाली है. यह जीएसटी काउंसिल की 52वीं बैठक है. यह बैठक दोपहर 2 बजे शुरू होगी जिसमें कई मुद्दों पर चर्चा होगी. इस बैठक से पहले सुबह 10 बजे से राज्यों के वित्त मंत्री अपनी फाइनेंस मांग सामने रखेंगे. इस बैठक में खासकर बिहार और आंध्र प्रदेश की तरफ से किस तरह की मांग रखी जाती है, उसपर नजर रहेगी. मोदी की नई सरकार में TDP और JDU का काफी महत्वपूर्ण स्थान है.
8 महीने बाद हो रही GST Council की बैठक
जानकारी के मुताबिक, GST Council Meeting में ऑनलाइन गेमिंग पर टैक्सेशन और उर्वरक पर टैक्स रेट कम करने संबंधी संसदीय समिति की सिफारिश समेत विभिन्न मुद्दों पर चर्चा होने की उम्मीद है. केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों के वित्त मंत्री भी शामिल होंगे. यह बैठक 8 महीने के अंतराल के बाद हो रही है. GST Councilकी पिछली बैठक 7 अक्टूबर 2023 को हुई थी.
फर्टिलाइजर और किसान संबंधी प्रोडक्ट्स पर होगी चर्चा
बैठक में परिषद के पिछले निर्णयों के आधार पर माल एवं सेवा कर (GST) की दर को युक्तिसंगत बनाने और जीएसटी कानूनों में संशोधन पर रिपोर्ट को अंतिम रूप देने के लिए गठित ‘मंत्रियों के समूह’ (GOM) की प्रगति पर भी चर्चा होने की संभावना है. काउंसिल उर्वरक बनाने वाली कंपनियों और किसानों के हित में पोषक तत्वों और कच्चे माल पर जीएसटी घटाने के लिए फरवरी में रसायन और उर्वरक पर संसद की स्थायी समिति द्वारा की गई सिफारिशों पर भी चर्चा कर सकती है.
फर्टिलाइजर पर अभी 5% और कच्चे माल पर 18% GST
TRENDING NOW
FD पर Tax नहीं लगने देते हैं ये 2 फॉर्म! निवेश किया है तो समझ लें इनको कब और कैसे करते हैं इस्तेमाल
8th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों के लिए ताजा अपडेट, खुद सरकार की तरफ से आया ये पैगाम! जानिए क्या मिला इशारा
फिलहाल फर्टिलाइजर पर पांच फीसदी की दर से जीएसटी लगता है जबकि सल्फ्यूरिक एसिड और अमोनिया जैसे कच्चे माल पर 18 फीसदी की ऊंची दर से कर लगता है. जीएसटी काउंसिल ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों के लिए दांव के पूरे मूल्य पर 28 फीसदी जीएसटी लगाने के निर्णय की समीक्षा कर सकती है. यह निर्णय एक अक्टूबर, 2023 को लागू हुआ था. जुलाई और अगस्त की बैठकों में जीएसटी काउंसिल ने ऑनलाइन गेमिंग, कसीनो और घुड़दौड़ को कर-योग्य दावों के रूप में शामिल करने के लिए कानून में संशोधन को मंजूरी दी थी.
ऑनलाइन गेमिंग को लेकर फैसले पर रहेगी नजर
इस फैसले के बाद वित्त वर्ष 2022-23 और 2023-24 के दौरान 1.12 लाख करोड़ रुपए से अधिक की जीएसटी चोरी के आरोप में ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों को 70 से अधिक नोटिस जारी किए गए हैं. उनमें से कई कंपनियां नोटिस के खिलाफ अदालत चली गई हैं. कॉरपोरेट गारंटी के संबंध में काउंसिल कंपनियों द्वारा अपनी सब्सिडियरी को दी गई गारंटी पर 18 फीसदी जीएसटी लगाने के अपने फैसले की भी समीक्षा कर सकती है.
वर्तमान में GST की 5 दर
इसके अलावा जीएसटी काउंसिल दरों को तर्कसंगत बनाने पर GoM को रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए समय सीमा निर्धारित कर सकती है. पिछले एक साल में GoM का दो बार पुनर्गठन किया गया है और अब इसके प्रमुख बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी हैं. सूत्रों के मुताबिक, जीएसटी काउंसिल यह साफ कर सकती है कि दूरसंचार कंपनियों को स्पेक्ट्रम शुल्क के लिए भुगतान की जाने वाली किस्तों के साथ जीएसटी देना होगा. मौजूदा समय में जीएसटी सिस्टम के तहत 0, 5, 12, 18 और 28 फीसदी दर वाले पांच कर स्लैब हैं. विलासिता वाली वस्तुओं पर 28 फीसदी दर के अलावा उपकर भी लगाया जाता है.
(भाषा इनपुट के साथ)
10:37 AM IST